ईसी एक्ट में पहला मुकदमा सुनील सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ

ईसी एक्ट में पहला मुकदमा सुनील सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ

ईसी एक्ट में पहला मुकदमा सुनील सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ

बस्ती। कमिश्नर के निर्देश का असर देखने को मिल रहा है। कमिश्नर के आदेश के दूसरे दिन ईसी एक्ट यानि आवश्यक वस्तु अधि-1955 के तहत ग्राम पंचायत अकारी के दिव्य खाद्य भण्डार (लाइसेंस नं0 104322) के प्रोपराइटर सुनील सिंह पुत्र प्रमोद सिंह के खिलाफ नगर थाने में खाद निरीक्षक बाबूराम के द्वारा दर्ज करवाया गया। इसकी जांच बीडीओ बहादुरपुर ने किया। निरीक्षण में पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित स्टाक एवं भौतिक स्टाक का मिलान किए जाने पर यूरिया 38565 (857) बोरी के सापेक्ष 782 बोरी डी0ए0पी0 18.45 मै0टन (369 बोरी) के सापेक्ष 307 बोरी एस0एस0पी0 11.75 मै0 टन (275 बोरी) के सापेक्ष 147 बोरी पाया गया इस प्रकार यूरिया 75 बोरी, डी0ए0पी0 62 बोरी, एस0एस0पी0 128 बोरी, पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित स्टाक के सापेक्ष कम पाया गया।  यह मुकदमा डीएम के आदेष पर दर्ज हुआ। किसानों का कहना है, यह कमी तो हर रिटेलर्स और समिति में मिलेगी, चूंकि जिला कृषि अधिकारी रिटेलर्स से तीन हजार लेते हैं, इस लिए जांच नहीं करते, नही ंतो अब तक चार सौ रिटेलर्स खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया होता।

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