अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / जिला खरीद अधिकारीअरविंद कुमार सिंह ने समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / जिला खरीद अधिकारीअरविंद कुमार सिंह ने समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / जिला खरीद अधिकारीअरविंद कुमार सिंह ने समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये 

बिजनौर

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / जिला खरीद अधिकारीअरविंद कुमार सिंह ने समस्त केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिये कि पूर्व वर्षों में क्रय किये गये धान वाले कृषकों से सम्पर्क स्थापित कर किसान पंजीकरण में प्रगति लाये तथा क्रय केन्द्रों पर धान खरीद से सम्बन्धित समस्त व्यवस्थाएँ पूर्ण कराते हुए दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से नियमानुसार धान खरीद का कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा किसान भाईयों को भरपूर लाभ दिए जाने के उ‌द्देश्य से जनपद बिजनौर में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में सीधे कृषकों से मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीद के लिए कुल 30 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। खाद्य विभाग के-16, पी०सी०एफ० के-13, एवं मा०खा०नि० का-01 क्रय केन्द्र खोला गया है। शासन द्वारा धान खरीद का समर्थन मूल्य कामन रू० 2300/- एंव ग्रेड ए-2320/- प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। शासन की महत्वपूर्ण धान खरीद योजना 01 अक्टूबर, 2024 से प्रारम्भ होगी, जो 31 जनवरी, 2025 तक चलेगी। क्रय केन्द्र खुलने का समय प्रातः 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। जनपद का धान क्रय लक्ष्य 63000 मी०टन निर्धारित किया गया है।

कृषकों द्वारा क्रय केन्द्र पर बेचे गये धान का भुगतान सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाऐगा। कृषकों द्वारा अपने बैंक खातों को आधार सीडेड एंव बैंक शाखा द्वारा एन०पी०सी०आई० पोर्टल पर मैप कराया जाना आवश्यक है। धान, बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वंय उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय पंजीकरण प्रपत्र परिवार के नामित सदस्य (माता/ पिता पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद / पुत्रवधू, सगा भाई/सगी बहन में से) का विवरण एंव उनका विवरण एंव उनका आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य होगा।

बटाईदारों से भी धान खरीद की जा सकेगी। बटाईदार कृषकों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए धान की बिक्री की जा सकेगी। बटाईदार कृषक व मूल कृषक/भू-स्वामी के मध्य लिखित सहमति से मूल कृषक के भूलेख तथा उसके आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओ०टी०पी० प्रेषित कर पंजीकरण कराया जायेगा। मूल स्वामी के दूरभाष नम्बर पर एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि उसकी जमीन का पंजीकरण बटाईदार श्रेणी में किया गया है तथा वह अपना आधार नम्बर दर्ज कर बटाईदार द्वारा कराये गये पंजीकरण प्रपत्र को देख सकता है।

कृषक द्वारा लाया गया धान गीला अथवा गन्दा होने की स्थिति में धान को तुरन्त अस्वीकृत न करते हुए कृषक को क्रय केन्द्र पर धान को सुखाने व साफ करने का पर्याप्त मौका दिया जायेगा व मानक के अनुरूप आने पर ही क्रय किया जायेगा। क्रय केन्द्र पर कृषकों का धान 'पहले आओ पहले पाओं के सिद्वान्त पर क्रय किया जायेगा, परन्तु यदि किसी क्रय केन्द्र पर उसकी दैनिक खरीद क्षमता से अधिक किसान पहुँचते हैं, तो क्रय केन्द्र पर कृषकों की सुविधा के लिए ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था की जायेगी। यदि कृषक का धान निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया जाता है एंव धान की छनाई एंव सफाई की आवश्यकता समझी जाती है, तो धान की उतराई, छनाई एंव सफाई का कार्य कृषक स्वयं कर सकेगें। यदि कृषक द्वारा धान क्रय केन्द्रों पर धान की उतराई, छनाई एंव सफाई का कार्य क्रय केन्द्र पर उपलब्ध श्रमिकों से कराया जाता है, तो कृषक श्रमिकों से वार्ता कर समझौते के अनुरूप परन्तु अधिकतम रू०-20 प्रति कु० की दर से श्रमिकों को भुगतान करेगें, जिसकी प्रतिपूर्ति उनके खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से की जायेगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत धान क्रय कार्य में कार्मिकों की प्रशिक्षण कार्यशाला सम्बन्धी बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी, प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण), डिपो प्रबन्धक, भा०खा०नि०, अग्रणी जिला प्रबंधक पंजाब नेश्नल बैंक, जिला प्रबंधक पी०सी०एफ०/ भा०खा०नि०, मंडी सचिव तथा सभी क्रय संस्थाओं के केंद्र प्रभारी उपस्थित रहे।

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